अफगानिस्तान में 45 साल के व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची से शादी की, परन्तु 9 साल की होने पर पति के घर जाएगी बच्ची

 

अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि बच्ची को उसके पिता ने पैसे के लिए बेच दिया, जिसके बाद 45 साल के व्यक्ति ने जबरन उससे शादी की। तालिबान प्रशासन ने लड़की के पिता और दूल्हे को मरजाह ज़िले में गिरफ़्तार कर लिया गया है। हालांकि उन पर कोई केस नहीं दर्ज किया गया है। तालिबान सरकार के अफसरों ने कहा कि जब बच्ची 9 साल की हो जाएगी, तब उसे पति के घर भेजा जा सकता है।

यह शादी अफगानिस्तान के मरजाह जिले में हुई। इस शादी के लिए उसने बच्ची के परिवार को काफी पैसे दिए। वह व्यक्ति इससे पहले भी दो शादियां कर चुका है। तालिबानी अफसरों ने उस व्यक्ति को बच्ची को अपने घर ले जाने से रोक दिया और कहा कि उसे नौ साल की उम्र में उसके पति के घर भेजा जा सकता है।

लड़की के पिता और शादी करने वाले व्यक्ति को मरजाह जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोनों पर कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया है। साल 2021 में जब से अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकुमत आई है तब से यहां बाल विवाह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तालिबान की ओर से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के बाद से ये और गंभीर हो गया है।

हश्त-ए-सुबह डेली की रिपोर्ट के अनुसार लड़की फिलहाल अपने माता-पिता के साथ है। इस विवाह व्यवस्था में वलवार नामक पारंपरिक प्रथा शामिल थी, जिसमें दुल्हन की कीमत लड़की के शारीरिक रूप, शिक्षा और अनुमानित मूल्य के आधार पर तय की जाती है।

UN Women की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बाल विवाह में 25% और कम उम्र में मां बनने के मामलों में 45% की बढ़ोतरी हुई है। UNICEF ने कहा है कि अफगानिस्तान बाल वधुओं की संख्या के मामले में दुनिया में आगे है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने तालिबान सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ मानवता के अपराध में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तालिबान ने ICC को मान्यता देने से इनकार करते हुए इसे “इस्लाम का अपमान” बताया है।

बाल विवाह और ‘वालवर’, ‘बाद’ जैसी प्रथाएं बच्चियों के लिए जीवनभर की पीड़ा लेकर आती हैं, शारीरिक-यौन शोषण, कम उम्र में गर्भधारण और सामाजिक अलगाव। कई लड़कियां पैसे या झगड़ा सुलझाने के लिए दी जाती हैं। अफगानिस्तान में अब शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र तय नहीं है, और फैसले इस्लामी कानून के अनुसार होते हैं। लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, नौकरी और सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया है। तालिबान का कहना है, “औरत का चेहरा दिखे तो उसकी कीमत घटती है।

9 Thoughts to “अफगानिस्तान में 45 साल के व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची से शादी की, परन्तु 9 साल की होने पर पति के घर जाएगी बच्ची”

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