अश्लील सीडी केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से होंगे आरोपी

 

कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अश्लील सीडी केस में एक बार फिर से आरोपी बनाए जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। अश्लील सीडी केस में निचली अदालत के उस फैसले को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें भूपेश बघेल को इस मामले से बरी कर दिया गया था।

बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले अश्लील सीडी केस में निचली अदालत ने भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने भूपेश बघेल पर इस मामले के तहत लगाए गए आरोपों को मुकदमा चलने योग्य नहीं माना था। निचली अदालत के इस फैसले को सीबीआई ने विशेष अदालत में चुनौती दी थी। इस पर शनिवार को विशेष अदालत ने फैसला देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है। अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें अश्लील सीडी केस मामले से भूपेश बघेल के ऊपर मुकदमा चलाने योग्य आरोप नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में फिर से भूपेश बघेल के ऊपर मुकदमा चलेगा। आगामी 23 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले अश्लील सीडी केस में निचली अदालत ने भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने भूपेश बघेल पर इस मामले के तहत लगाए गए आरोपों को मुकदमा चलने योग्य नहीं माना था। निचली अदालत के इस फैसले को सीबीआई ने विशेष अदालत में चुनौती दी थी। इस पर शनिवार को विशेष अदालत ने फैसला देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

गौरतलब है कि साल 2018 में छत्तीसगढ़ के एक तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर कथित रूप से एक एडिटेड अश्लील वीडियो बनाया गया था। मामले में सियासी बवाल मचने के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया था।

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