सुप्रीम कोर्ट का फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक से इन्कार

 

राजस्थान के उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैया लाल मर्डर केस पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुनाया है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रही जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर SC ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया है और निर्देश दिया है कि सोमवार को इस पर सुनवाई की जाए। SC ने सभी पक्षों से कहा है कि वे अपनी दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखें। 

SC ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उसकी ओर से उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ⁠इस अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उचित आदेश पारित करना दिल्ली हाईकोर्ट पर निर्भर है। उदयपुर फाइल्स फिल्म राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल के मर्डर पर आधारित होने का दावा करते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। SC ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में दलीलें देने को कहा है। 

हाईकोर्ट से सोमवार को ही सुनवाई करने को कहा गया है। वहीं फिल्म निर्माता ने SC से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि सेंट्रल कमेटी के आदेश ने उनकी याचिका को निरर्थक बना दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने निर्माता के वकील से कहा, इन सभी विवादों ने फिल्म को अच्छी पब्लिसिटी दिलाई है। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, उतने ज्यादा लोग देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा। 

दरअसल निर्माता की ओर से गौरव भाटिया ने कहा था कि सेंसर बोर्ड और सरकार की मंजूरी के बावजूद मेरा सारा जीवन भर का निवेश बर्बाद हो गय। जस्टिस कांत ने कहा कि हम कोई स्थगनादेश नहीं दे रहे हैं, इस पर हाईकोर्ट विचार करेगा। 

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