ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने की सजा एक दिन की जेल, 9 साल पहले मारा था थप्पड़ !

 

महाराष्ट्र के ठाणे सेशंस कोर्ट ने 52 साल के एक व्यक्ति को एक दिन की साधारण जेल और 10,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। व्यक्ति ने रोके जाने पर ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया था।

घटना 9 साल पहले 18 नवम्बर 2016 को ठाणे के कैडबरी जंक्शन पर हुई थी। आरोपी रमेश शिटकर तेज रफ्तार से कार चला रहा था। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल दिलीप पवार ने उसे रोकने की कोशिश की। रमेश शिटकर ने गाड़ी तो रोक दी परन्तु कांस्टेबल दिलीप पवार के साथ हुज्जत शुरू कर दी। उन्हें गालियां दीं और एक थप्पड़ भी मार दिया। तब दिलीप पवार ने रमेश शिटकर के खिलाफ राबोड़ी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 353 और 332 के तहत FIR दर्ज कराया था।

इसी मामले की सुनवाई ठाणे सेशंस कोर्ट में हुई। इस संबंध में 7 गवाहों की पेशी हुई। अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि ट्रैफिक कांस्टेबल दिलीप पवार अपना कर्तव्य निभा रहा था। बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील दी कि रमेश शिटकर को एक रिक्शा चालक के साथ हुए विवाद के बाद फंसाया गया था। रमेश शिटकर ने झगड़ा रोकने की कोशिश की थी। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। और फिर 31 जुलाई 2025 को रमेश शिटकर पर दोष तय किया गया।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश जीटी पवार ने कहा कि ट्रायल के दौरान आरोपी के आचरण, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वह नरमी बरते जाने का हकदार है। इसलिए उसे एक दिन की साधारण कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है।

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