कांग्रेस भवन पर 7.42 लाख का टैक्स बकाया, नगर निगम ने भेजा नीलामी नोटिस

 

बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम ने कांग्रेस भवन को नीलामी का नोटिस भेजा है। यह नोटिस 7 लाख 42 हजार 573 रुपये के होल्डिंग टैक्स बकाया के कारण जारी किया गया है। निगम ने कांग्रेस को 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस की दो होल्डिंग दर्ज हैं। होल्डिंग संख्या 282/180: यह होल्डिंग जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है। इस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक का ₹1.91 लाख का बकाया है। चालू वित्तीय वर्ष की ₹71,911 की राशि मिलाकर कुल ₹4.12 लाख की डिमांड भेजी गई है। होल्डिंग संख्या 272/179: यह होल्डिंग मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर दर्ज है। इस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक ₹1.73 लाख का बकाया है। चालू वित्तीय वर्ष की ₹56,147 की राशि के साथ कुल ₹3.30 लाख का बकाया है। इन दोनों होल्डिंग को मिलाकर कुल बकाया राशि ₹7,42,573 है।

नगर निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना लगाने के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की और बिक्री, और यहाँ तक कि बॉडी वारंट जारी करने का भी प्रावधान है।

इस मामले पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि बकाया राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन पार्टी की व्यस्तता के कारण जमा नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही टैक्स जमा कर दिया जाएगा। मुकुल ने इस नोटिस को विरोधियों द्वारा पार्टी की छवि खराब करने की साजिश बताया है।

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