प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ पूजा पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर राहुल गाँधी के खिलाफ बिहार में रिट पिटीशन फाइल

सुधीर कुमार ओझा और राहुल गाँधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक आस्था के महापर्व छठ पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया गया है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है।

राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि “प्रधानमंत्री वोट के लिए छठ पर्व पर नौटंकी करते हैं, जरूरत पड़ी तो नाच भी सकते हैं और चुनाव के बाद भाग भी सकते हैं।”

साथ ही राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर “ड्रामा” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जिससे करोड़ों हिंदुओं और बिहारवासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 298, 356(2), 352 और 353 के तहत एक दंडनीय अपराध बताया है।

CJM कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर, 2025 की तारीख तय की है।

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