सजा सुनाये जाते ही दोषियों ने जज को दी धमकी, कहा – तुम्हारा घर और गांव जानते हैं

 

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक अतिरिक्त जिला जज को अदालत कक्ष के भीतर ही दो दोषियों द्वारा धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला जज निजेंद्र कुमार ने हत्या के एक मामले में आरोपी पिंटू चौहान और जयदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों ने एक व्यक्ति को वाहन से कुचलकर हत्या कर दी थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि गुरुवार को धामपुर थाना क्षेत्र के मातौरा दुर्ग गांव में 19 मई 2024 को हुए पुखराज हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) निजेंद्र कुमार ने अपना फैसला सुनाया। दोषी जयदीप और पिंटू चौहान को पुखराज को कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों आरोपियों ने न्यायाधीश और शिकायतकर्ता अंजलि को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों ने कोर्ट रूम के अंदर ही जज को धमकी देते हुए कहा, “हम तुम्हारे लिए आएंगे।” इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वे जज का घर और गांव जानते हैं।

धमकी के बाद जज निजेंद्र कुमार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, बिजनौर के पुलिस अधीक्षक और जिला जज को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है।

मामले की शिकायतकर्ता रेनू नामक महिला हैं। बताया गया कि उनकी भाभी अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के बड़े भाई से हुई थी। अंजलि ने जयदीप के परिवार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे।

जानकारी के अनुसार, आरोपी अंजलि के गांव मटौरा पहुंचे और खेत में मौजूद उसके पिता को जबरन घसीटकर वाहन से कई बार कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी मामले में अदालत ने अब सजा सुनाई है।

पुलिस ने अदालत में दी गई धमकी की घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

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