दिशा सालियन मौत मामला: अंतिम जांच रिपोर्ट में देरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020 में सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत से जुड़े मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में हो रही लगातार देरी पर नाराजगी जताई और पुलिस को निर्देश दिया कि वह “रिकॉर्ड में पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर” रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने दिशा के पिता सतीश सालियन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कहा- रिपोर्ट दाखिल करने में देरी का कोई कारण उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मुंबई पुलिस ने अतिरिक्त लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख के माध्यम से अदालत को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि सालियन परिवार ने नए सबूतों वाला एक पेन ड्राइव सौंपा है। उन्होंने कहा- उसकी जांच अभी जारी है।

इस पर अदालत ने यह सवाल उठाया कि जब प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है, तो उसे अब तक मजिस्ट्रेट अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत नए साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। किसी अन्य कारक पर विचार करने की जरूरत नहीं है। आपने जो देखा है, उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाइए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की।

दिशा सालियन, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं, की 8 जून 2020 को मालाड स्थित एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मालवणी पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत आत्महत्या से हुई थी।

हालांकि, सतीश सालियन ने मार्च 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस के इस निष्कर्ष को चुनौती दी। याचिका में दावा किया गया कि दिशा सालियन के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई और पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं तथा अन्य प्रभावशाली लोगों पर सच्चाई दबाने का आरोप लगाया गया। इसमें दिसंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ-साथ मामले को Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की भी मांग की गई।

सतीश सालियन ने यह भी आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने अंतिम रिपोर्ट में शामिल दस्तावेज और सामग्री—जैसे जांच के दौरान एकत्रित सबूत, फोटो, वीडियो, पंचनामा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तथा उनकी दिवंगत बेटी का मोबाइल फोन और लैपटॉप—उन्हें साझा नहीं किए।

Leave a Comment