महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने PoSH अधिनियम को 30 दिनों के भीतर ऑडिट कराने का दिया आदेश

  महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने राज्यभर में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 यानी ‘पोश एक्ट’ के प्रभावी क्रियान्वयन की जांच के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी मंडल आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर विशेष ऑडिट कर यह सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी संस्थानों में पोश एक्ट का सही तरीके से पालन हो रहा है। महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर कार्यस्थल…

Read More