समय पर ब्लाउज सिलकर नहीं दे पाने वाले दर्जी को कोर्ट ने सुनाई सज़ा, दर्जी ‘मानसिक प्रताड़ना’ का दोषी

सांकेतिक तस्वीर  अहमदाबाद में एक महिला को समय पर डिज़ाइनर ब्लाउज न सिलकर उसकी शादी का जश्न खराब करना एक डिज़ाइनर शॉप के मालिक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने इसे न केवल सेवा में कमी माना, बल्कि ग्राहक को हुई ‘मानसिक प्रताड़ना’ के लिए हर्जाना चुकाने का भी आदेश दिया है। यह मामला अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित सोनी डिज़ाइनर शॉप से जुड़ा है। नवरंगपुरा की निवासी पूनमबेन हितेश भाई पारिया ने अपनी शादी के अवसर के लिए शॉप के मालिक को एक डिज़ाइनर ब्लाउज…

Read More