सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन और आरक्षित श्रेणी को लेकर मंगलवार, 24 मार्च 2026 को एक अहम फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा मिला हुआ है और अगर इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका दर्जा समाप्त हो जाएगा। आसान भाषा में समझें तो कोई भी दलित या एससी कैटिगरी से आने वाला व्यक्ति अगर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो फिर वह अनुसूचित जाति…
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