भारत ने आतंकियों के आका पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी हैसियत याद दिला दी। भारत ने शुक्रवार (27 जून 2025) को सिंधु जल संधि के तहत बनी मध्यस्थता कोर्ट को अवैध बताया और उसकी अधिकारिता को खारिज कर दिया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सप्लीमेंटल अवॉर्ड जारी करते हुए दावा किया कि उसे 1960 की सिंधु जल संधि के तहत किशनगंगा और रातले बांधों पर फैसला लेने का अधिकार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह तथाकथित कोर्ट अवैध है, क्योंकि इसका गठन 1960 की सिंधु जल…
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