यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे संत आसाराम बापू को 6 महीने की अंतरिम जमानत जोधपुर हाईकोर्ट से मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और संगीता शर्मा की खंडपीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत दे दी। संत आसाराम बापू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत ने पैरवी की थी। राज्य सरकार की तरफ से दीपक चौधरी और पीड़िता की तरफ से पीसी सोलंकी ने पैरवी की थी। संत आसाराम बापू की तरफ से मेडिकल ग्राउंड…
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