दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (23 दिसंबर) को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। वे 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि न्यायालय ने कुछ सख्त शर्तों के साथ उन्हें यह राहत दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की तीन जमानतें जमा करने का निर्देश दिया है। सेंगर को पीड़िता के दिल्ली स्थित निवास से…
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