सर्वोच्च न्यायालय ने भी गैंगस्टर अबू सालेम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “आपको टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम) के तहत सजा मिली है। आप समाज का कोई भला करने के लिए जेल में नहीं हैं।” कोर्ट ने कहा कि सजा की गणना और दस्तावेजों के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ही मामले की सुनवाई करे। अंतरिम जमानत…
Read More