प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला बिल लोकसभा में पेश

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला बिल पेश कर दिया। इस बिल के तहत अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। अमित शाह ने संविधान (एक 130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश भी किया।

संविधान के 130वें संशोधन बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त विपक्ष सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृहमंत्री की तरफ फेंक दी। सत्ताधारी दल की तरफ जिसे ट्रेज़री बेंच कहते हैं उसे विपक्षी सांसदों ने घेर लिया और गृहमंत्री के माइक को मोड़ने की कोशिश की।

केंद्रीय गृह अमित शाह ने तीन बिल पेश किए हैं।

गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025

केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों की वजह से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन करना होगा। इस बिल के जरिए फिर कानून बनाया जा सकेगा।

130वां संविधान संशोधन बिल 2025

संविधान के तहत फिलहाल गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन की जरूरत है. इसीलिए यह बिल पेश किया गया है।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों की वजह से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानून बनाने के लिेए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने की जरूरत है।

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