राहुल गांधी को 19 जनवरी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश, अमित शाह को हत्यारा कहा था

 

उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना है। राहुल गाँधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। इस दिन राहुल गाँधी का 313 का बयान दर्ज किया जाएगा।

राहुल गाँधी के खिलाफ यह मामला 7 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने अक्टूबर 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अक्टूबर, 2018 को राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।

राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।

26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके तहत लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को साक्ष्य के लिए मुकदमा लगा था और गवाह राम चंद्र दुबे का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर लिया गया है। वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब उनकी तरफ से कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान जज शुभम वर्मा ने कहा कि धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अवसर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। वकील संतोष पांडेय ने बताया कि अब मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को कोर्ट राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से तलब करेगी और उनका 313 का बयान दर्ज किया जाएगा।

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