महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय अदालत ने कहा है कि कोई भी सहकारी हाउसिंग सोसायटी किसी सदस्य पर एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकती। अदालत ने दादर की एक हाउसिंग सोसायटी से जुड़े पार्किंग विवाद में दायर अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। 18 जुलाई को दिए अपने आदेश में अपीलीय अदालत ने सहकारी अदालत के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश के तहत लैंडमार्क को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को सदस्य दीपाली भुबे पर पार्किंग जुर्माना लगाने से रोक दिया गया…
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