मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने होटल रंगशारदा और प्रभादेवी की जमीन कुर्क की

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और प्रभादेवी स्थित एक जमीन को कुर्क किया है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 332.24 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। ED का आरोप है कि सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए जिन शर्तों पर जमीन आवंटित की गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए इन संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया।

बांद्रा पुलिस द्वारा रंग शारदा प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों की शिकायत पर लोटिया और M/s रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी।

एजेंसी के अनुसार, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने मराठी रंगमंच, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट को रियायती दर पर जमीन आवंटित की थी।

ED का आरोप है कि प्रभुदास लोटिया ने M/s रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जमीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया और आवंटन की शर्तों का पालन करने के बजाय उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया। आरोप है कि कंपनी ने ड्रामा थिएटर और कलाकारों के लिए आवास ट्रस्ट को सौंपने के बजाय वहां होटल, रेस्तरां, शराब बार, बैंक्वेट सुविधाएं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान आवश्यक मंजूरियों के बिना संचालित किए।

ED ने आगे आरोप लगाया कि जमीन पर स्थित व्यावसायिक परिसरों को बिना अनुमति के बेच दिया गया और उससे प्राप्त रकम का इस्तेमाल प्रभादेवी में एक अन्य संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। ED ने अपराध से अर्जित कुल आय (Proceeds of Crime) करीब 512 करोड़ रुपये आंकी है।

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