‘लिबास’ ब्रांड के फैशन डिज़ाइनर रियाज़ गंजी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘लिबास’ ब्रांड के फैशन डिज़ाइनर रियाज़ गंजी के खिलाफ संपत्तियों का खुलासा न करने और बकाया राशि का भुगतान न करने से जुड़े अवमानना याचिका मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उनके व्यवहार के लिए उन्हें “कोई सहानुभूति या दया” नहीं मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय आहुजा की एकल पीठ ने 2 अप्रैल के आदेश में, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई, रियाज़ गंजी की अनुपस्थिति पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने पहले उन्हें पेश रहने का निर्देश दिया था, बावजूद…

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