बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाए जाने के मामले में एक वकील और एक पूर्व सैनिक को प्रति 50,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। अदालत ने माना कि उनके साथ “अपमानजनक” व्यवहार किया गया। मंगलवार को पारित आदेश, जिसकी प्रति गुरुवार को उपलब्ध कराई गई, में नागपुर पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को अपने आदर्श वाक्य—अच्छों की रक्षा और बुरों को दंड देने—का पालन करना चाहिए। अदालत ने कहा कि दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगाकर अमरावती के एक पुलिस…
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