पूरी फीस न देने पर वकील ने क्लाइंट पर कोर्ट में किया मुकदमा

वकील हरीश नायर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने वकील हरीश हरिदास नायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके क्लाइंट को 35,000 रुपये की बकाया पेशेवर फीस, उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च चुकाने का आदेश दिया है। जज ने यह आदेश 4 अगस्त 2026 को रेगुलर सिविल सूट नंबर- 122/2024 में दिया। वकील हरीश नायर ने कल्याण की अदालत में एक क्लाइंट के तलाक के मामले में पैरवी की थी। दोनों के बीच पेशेवर फीस 50,000…

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