गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की सजा में छूट (रिमिशन) और तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उनका दावा “समय से पहले और गलत समझ पर आधारित” है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और कमल खाटा की खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि भारत द्वारा पुर्तगाल को प्रत्यर्पण के दौरान दी गई 25 साल की कैद की सीमा एक निश्चित न्यूनतम अवधि है, जिसे रिमिशन के जरिए कम नहीं किया जा सकता। अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से…

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