बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम (CSMC) की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ‘बुलडोजर संस्कृति’ को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की, ‘यह यूपी या बिहार नहीं है।’ जस्टिस सिद्धेश्वर थोंबरे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच AIMIM पार्षद मतीन पटेल और निवासी हनीफ खान की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि निगम ने संबंधित संपत्तियों को मनमाने तरीके से गिराया और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित…
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