बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 आतंकी मामले में बरी व्यक्ति की ऑटो चलाने के लिए पुलिस क्लियरेंस याचिका खारिज की

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए ऑटो-रिक्शा चलाने हेतु पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने की मांग की थी। फहीम अंसारी 26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हो चुके हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इन्कार करना उचित था। विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। फहीम अंसारी ने पिछले वर्ष जनवरी में यह याचिका दायर की…

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