डिजिटल पेमेंट्स के लिए RBI के नियम 1 अप्रैल, 2026 से बदलने जा रहे हैं। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक नया ‘प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क’ (Priciple-based framework) लागू करने जा रहा है। इसका मकसद फिशिंग और सिम-स्वैप जैसे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और डिजिटल पेमेंट को अधिक सिक्योर बनाना है। 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव 1-अब से सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन (UPI, कार्ड, वॉलेट) के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। 2-ट्रांजैक्शन के दौरान अब सिर्फ SMS पर आया OTP काफी नहीं होगा। लेनदेन को प्रमाणित करने…
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