न्यायाधीश पी. पी. मुले महाराष्ट्र के ठाणे जिले की कल्याण कोर्ट ने एक लव जिहादी को हिन्दू अल्पवयीन लड़की को जबरन मुसलमान बनाने और बलात्कार करने के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लव जिहादी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। कल्याण कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-4 पी. पी. मुले ने सोमवार, 7 सितम्बर 2026 को यह सज़ा आरोपी अज़हर उर्फ़ बदु मुस्ताक कुरैशी (25) को सुनाई। सरकारी…
Read More