पंजाब सरकार ने बच्चों की तस्करी और भीख मांगने के लिए उनके शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे सड़कों पर वयस्कों के साथ भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की डीएनए जांच करवाएं ताकि उनके संबंधों की पुष्टि हो सके।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई बच्चा किसी वयस्क के साथ भीख मांगता हुआ पाया जाता है तो उसके पारिवारिक संबंधों की पुष्टि के लिए डीएनए जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परिणाम आने तक बच्चा बाल कल्याण समितियों की देखरेख में बाल देखभाल संस्थान में रहेगा।
अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगर DNA जांच से यह पुष्टि होती है कि वयस्क और बच्चे का कोई संबंध नहीं है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ‘जीवनज्योत-2′ परियोजना के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (महिला एवं बाल विकास) द्वारा सभी उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए गए।
एक अधिकारी ने बताया कि बाल कल्याण समितियां जिलों में ऐसे मामलों की पहचान करेंगी, जिनमें ऐसा प्रतीत होता हो कि किसी बच्चे को किसी वयस्क के साथ भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर उनका रिश्ता संदिग्ध प्रतीत होता हो।
उन्होंने बताया कि इसके बाद मामले उपायुक्तों के पास भेजे जाएंगे और वे DNA जांच कराने की सिफारिश करेंगे। बलजीत कौर ने पिछले महीने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए थे कि वे अपने-अपने जिलों को ‘भिखारी-मुक्त’ घोषित करें और इस संबंध में नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

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