दिल्ली कोर्ट का आदेश- कद्दू और ब्राउनी- मामले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे

 

दिल्ली की एक अदालत ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) से लापता आवारा कुत्तों-कद्दू और ब्राउनी- मामले में परिवहन रेंज के संयुक्त आयुक्त को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने पहले की पुलिस जांच को “अपर्याप्त” और “गंभीर प्रयासों की कमी” वाला बताया।

शिकायतकर्ता और एयरपोर्ट फीडर रश्मि शर्मा ने मीडिया को बताया कि मामला दो सामुदायिक कुत्तों “कद्दू और ब्राउनी” के लापता होने से जुड़ा है, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से कथित तौर पर अवैध रूप से हटाए जाने के बाद एक महीने से अधिक समय से लापता हैं। उन्होंने कहा, “अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है और गंभीर चिंता व्यक्त की है।”

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणव जोशी ने बुधवार को कहा कि पुलिस की स्थिति रिपोर्ट “अपर्याप्त” है और इससे यह स्पष्ट होता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों—जैसे कुत्तों का पता और इसमें शामिल लोगों की भूमिका—का पता लगाने के लिए “गंभीर प्रयासों की कमी” रही है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि हालांकि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को कुत्ते को वाहन में ले जाते हुए देखा गया, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी मामले की जड़ तक पहुंचने में विफल रहे और इसके बजाय आरोपियों से पूछताछ करने की बजाय शिकायतकर्ताओं से ही सवाल पूछते रहे।

जांच में खामियों की ओर इशारा करते हुए अदालत ने कहा कि टीकाकरण और नसबंदी के रिकॉर्ड जैसी बुनियादी जानकारी भी एकत्र नहीं की गई, जबकि इन्हें “कम समय में प्राप्त किया जा सकता था।”

रश्मि शर्मा ने कहा, “अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, जिसमें दोनों कुत्तों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी, कद्दू के मामले में केवल आंशिक जानकारी दी गई है, जबकि ब्राउनी के संबंध में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है,” और यह “जांच की पर्याप्तता और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।” मामले की अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है।

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