टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के 11 आरोपियों पर मकोका लगा

 

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की सख्त धाराएं लगाई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त राजतिलक रौशन ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद संगठित अपराध से संबंधित इस कानून की धारा 3 को मामले में शामिल किया गया है। इस मामले में मूल प्राथमिकी (FIR) घटना के एक दिन बाद, 19 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (साझा मंशा) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई थीं।

18 अक्टूबर 2026 को जुहू में टाइगर श्रॉफ पर दो हमलावरों ने फायरिंग की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके पर इंतजार कर रहे एक बाइक सवार की मदद से फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों फूल सिंह, रेहान अंसारी और ऋतिक महतो को 19 अक्टूबर को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था।

अगले दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की आपूर्ति करने वाले चार आरोपियों राधा वर्मा, बबीता राव, कुणाल जामिनसिंह और सुमित सरोलिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद सोनीपत से तीन अन्य आरोपियों सरपंच खटक उर्फ अंकित, समीर खत्री और जतिन पंचाल को गिरफ्तार किया गया। इन पर वारदात के लिए रसद संबंधी सहायता उपलब्ध कराने और आर्थिक मदद देने का आरोप है।

बाद में प्रांजल ठकराल को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है।

इस मामले में अनिल पंडित मुख्य आरोपी है। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और उसने सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। फिलहाल वह फरार है और माना जा रहा है कि वह किसी विदेशी देश में छिपा हुआ है।

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