बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की निंदा करने वाले कथित बैनर को छापने और सार्वजनिक रूप से लगाने के आरोप में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और उसके कर्मचारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया बैनर की सामग्री धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली प्रतीत होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में न्यायमूर्ति नीरज धोते ने कहा कि बैनर को सामान्य रूप से…
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