बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को पवई के हिरानंदानी गार्डन्स स्थित एक हाईराइज इमारत की कॉमन टेरेस तक पहुंच रोकने वाले अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने एविटा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। सोसाइटी ने मांग की थी कि 29वीं मंजिल के एक निवासी द्वारा कॉमन टेरेस के विशेष उपयोग, कब्जे और अधिकार को अवैध घोषित किया जाए। हाउसिंग सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता सोनल ने अदालत को बताया…
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