ए.पी. हिंदुजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीडी हिंदुजा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी ए.पी. हिंदुजा को 1992 में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया है। अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद एक मरीज की ऑपरेशन वाली आंख की रोशनी चली गई थी। आरोप था कि आंखों के इलाज में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के इस्तेमाल के कारण ऐसा हुआ। न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की एकल पीठ ने हिंदुजा के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा, “सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति ट्रस्टी है और…
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