मुंबई की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने बोरीवली के मॉल में काम करने वाली सेल्सवुमन को जबरन चूमने के आरोप में 34 वर्षीय क्लीनर रितेश अरमुल्ला को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने बचाव में कहा था कि वह गलती से पीड़िता के ऊपर फिसल कर गिर गया था, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति फिसलकर किसी अन्य पर गिरता भी है, तो उसकी स्वाभाविक…
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