बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 78 वर्षीय सेवानिवृत्त IAS पिता गोरख मेघ के खिलाफ उनके बेटे जितेंद्र मेघ द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही को “दुर्भावनापूर्ण” करार देते हुए बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिता की मानसिक स्थिति की जांच के लिए मानसिक स्वास्थ्य (MH) अधिनियम, 2017 की धारा 105 के तहत एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की गई थी। अदालत ने बेटे जितेंद्र मेघ को आदेश दिया कि वह अपने पिता गोरख मेघ को 5 लाख रुपये का भुगतान करे, क्योंकि उसने…
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