दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने सुनाई। पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने अदालत से ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। पुलिस ने इस हत्या को “अत्यंत क्रूर”, “पूर्व नियोजित और निर्मम” बताते हुए…
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