बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश- राजेश खन्ना के ‘आशीर्वाद’ बंगले को सोशल मीडिया पर ‘भूतिया’, ‘शापित’ या ‘अशुभ’ न लिखें

  दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के कार्टर रोड, बांद्रा स्थित प्रसिद्ध ‘आशीर्वाद’ बंगले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया चैनलों को निर्देश दिया है कि इस बंगले को ‘भूतिया’, ‘शापित’ या ‘अशुभ’ बताकर किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार न किया जाए। अदालत ने कहा कि इस तरह की सामग्री का प्रसारण मानहानिकारक है और यह मकान मालिक के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस प्रकार की मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। यह…

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