महिला यात्री को ‘हैप्पी दीवाली’ कहने वाले टैक्सी चालक को 2 साल की सजा

 

दक्षिण मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक महिला यात्री का हाथ चूमने के आरोप में टैक्सी चालक रॉकी फर्नांडिस को दो साल की सजा सुनाई है। रॉकी फर्नांडिस ने महिला यात्री का हाथ चूमा और ‘हैप्पी दीवाली’ कहा था।

घटना नवम्बर 2023 की है। महिला एक फाइव स्टार होटल में काम करती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता चर्चगेट स्टेशन से अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए साझा टैक्सी का उपयोग करती थी। 11 नवंबर 2023 को वह आरोपी द्वारा चलाई जा रही टैक्सी में बैठी थी। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने किराया देने की कोशिश की तो आरोपी ने पैसे लेने से इन्कार कर दिया और उसे “हैप्पी दिवाली” कहा। इसके बाद जब पीड़िता ने हाथ आगे बढ़ाया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। महिला ने कहा कि उसे यह हरकत अपमानजनक लगी, लेकिन उस समय उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

फिर 23 नवंबर 2023 को आरोपी ने दोबारा वही हरकत की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने महिला को उसके गंतव्य पर छोड़ने के बजाय टैक्सी आगे बढ़ाई और उसका मोबाइल नंबर लेने की ज़िद करने लगा। बाद में महिला ने इस घटना की जानकारी अपने विभाग प्रमुख को दी, जिसके बाद टैक्सी चालक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। 35 वर्षीय आरोपी टैक्सी चालक दक्षिण मुंबई के कफ परेड का रहनेवाला है।

अपने बचाव में आरोपी ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष घटना साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज पेश करने में विफल रहा। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह घटना टैक्सी के अंदर हुई थी।

इस पर अदालत ने कहा, “यह तर्कहीन है कि टैक्सी के अंदर हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होना आवश्यक था। इसलिए सीसीटीवी फुटेज पेश न किए जाने को अभियोजन पक्ष के मामले में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं माना जा सकता।”

टैक्सी चालक को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा, “आरोपी ने पीड़िता की स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद उससे संबंध बनाने की मंशा से उसका पीछा किया। इसलिए उसका मोबाइल नंबर मांगना और उसका नाम पूछना, पीड़िता का बार-बार पीछा करने के समान है और यह स्टॉकिंग (पीछा करने) का अपराध बनता है।”

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