तुकाराम मुंढे का बड़ा फैसला—भंडारा, लंगर और इफ्तार पार्टी जैसे सार्वजनिक भोजन के आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा

  अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने भंडारा, महाप्रसाद, इफ्तार पार्टी, लंगर जैसे सार्वजनिक भोजन के कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सार्वजनिक भोजन का आयोजन करने से सात दिन पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही भोजन के संबंध में कैटरर्स संचालक को पूरी जानकारी देनी होगी। कच्चा माल कहां से खरीदा गया है, इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। “महाप्रसाद, इफ्तार पार्टी, अन्नछत्र, भंडारा और लंगर के संबंध में हमने एक प्रारूप तैयार किया है। कार्यक्रम होने से 7 दिन पहले संबंधित अधिकारी…

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स्कूल परिसर में चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रतिबंध

  खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बुधवार, 29 जुलाई 2026 को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि स्कूलों की कैंटीन, मध्याह्न भोजन केंद्र, छात्रावास, छात्रावासों की रसोई तथा सभी वैध खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा। स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने वाले, कैंटीन संचालक या आंगनवाड़ियों को भोजन देने वाले ठेकेदारों के पास FSSAI का लाइसेंस होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो लाइसेंसधारी खाद्य आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति करनी होगी। FDA आयुक्त के अनुसार बदलती जीवनशैली, आक्रामक विपणन और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य…

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