नहीं टूटेगा वाशी का इनऑर्बिट मॉल, रहेजा कॉर्प भरेगा 318 करोड़ रुपये जुर्माना

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाले पूरी तरह से चालू एक व्यावसायिक परिसर को ढहाने के बजाय उस पर कड़ी आर्थिक पेनल्टी लगाना जनहित में अधिक उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर K Raheja Corp Pvt Ltd को 2003 में गलत तरीके से आवंटित किए गए City and Industrial Development Corporation (सिडको) के नवी मुंबई प्लॉट के लिए 318 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति Pamidighantam Sri Narasimha और Alok Aradhe की पीठ ने 2014 के बॉम्बे…

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