बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई पारसी महिला की तलाक और 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ते की याचिका खारिज की, कहा- मुंबई में हुआ आयोजन शादी नहीं, ‘तंदूरस्ती’ था

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक पारसी महिला की तलाक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में नवंबर 2010 में हुआ समारोह वैध पारसी विवाह समारोह नहीं था, बल्कि ‘तंदूरस्ती’ (आशीर्वाद समारोह) था। यह पारंपरिक पारसी-जोरास्ट्रियन प्रार्थना, आशीर्वाद और नवविवाहित जोड़े के स्वागत का आयोजन होता है। कोर्ट ने पारसी प्रतिनिधियों की जूरी के सर्वसम्मत निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि यह आयोजन ‘आशीर्वाद’ नहीं था, जो पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 के तहत कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए…

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