बांग्लादेशी महिला को सजा

  ठाणे सत्र न्यायालय ने वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और यहां रहने के मामले में 50 वर्षीय महिला को दोषी ठहराया है। हालांकि, अदालत ने विदेशी अधिनियम की धारा 14ए के तहत लगाए गए आरोप से उसे बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस अपराध के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व को साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. एल. भोसले ने नूनाहर कमाल शेख को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 6, पासपोर्ट (भारत…

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