7.5 करोड़ रुपये जमा कर लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी को विदेश जाने की अनुमति

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी राजेश मेहता को 120 दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। राजेश मेहता पर 67 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को लेकर HDFC बैंक की वसूली कार्रवाई चल रही है। अदालत ने विदेश यात्रा से पहले उन्हें अतिरिक्त 7.5 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने कहा कि राजेश मेहता के “भारत में पर्याप्त गहरे संबंध, उद्देश्य और काम”…

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