सचिन वाझे को जमानत परन्तु मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों से तड़ीपार

सचिन वाझे

मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2021 के अंटीलिया विस्फोटक मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत मंजूर कर दी है। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने और रियाजुद्दीन काजी सहित अधिकांश आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

विशेष अदालत ने 1 अगस्त को इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत हत्या, जबरन वसूली, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इसके अलावा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। अब विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में सचिन वाझे को जमानत मंजूर कर दी है।

जमानत की शर्तें

* सचिन वाझे को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानतदार पर रिहा किया जाएगा।
* यदि सचिन वाझे के पास पासपोर्ट है, तो उसे एनआईए के पास जमा करना होगा।
* महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज होने तक मुंबई सहित 5 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
* सचिन वाझे को मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में रहने की भी अनुमति नहीं होगी।
* इन जिलों में केवल अदालती कार्यवाही के लिए आने की अनुमति होगी।
* अपने रहने के स्थान का पता 7 दिनों के भीतर एनआईए को देना होगा।
* हर रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा।
* गवाहों से संपर्क करने और सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर रोक होगी।
* सचिन वाझे को 24 घंटे पूरी तरह चार्ज मोबाइल फोन अपने पास रखने का निर्देश दिया गया है।
* जमानत देते समय अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि एनआईए जब चाहे, सचिन वाझे से संपर्क कर सकती है और वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी मौजूदगी की पुष्टि कर सकती है।

25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान ‘अंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। इस एसयूवी के मालिक कारोबारी मनसुख हिरेन 5 मार्च 2021 को ठाणे खाड़ी में मृत पाए गए थे। इस मामले में सचिन वाझे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे।

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