महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने महाराष्ट्र में खुले मसाला पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। FDA ने मसालों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। नए नियमों के तहत मसालों को सही तरीके से पैक और सील करके ही बेचना होगा।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे का कहना है कि मसालों में कृत्रिम रंग, घटिया गुणवत्ता वाले कच्चे माल, पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके या जिनसे अर्क निकाल लिया गया हो ऐसे मसालों, बाहरी पदार्थों और अन्य मिलावट वाली चीजों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसे देखते हुए उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरी आपूर्ति शृंखला में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये नियम मसालों के कारोबार से जुड़े सभी संचालकों पर लागू होते हैं।
FDA के आदेश के मुताबिक अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, हींग, केसर और गरम मसाले सहित कई तरह के मसाले खुले में नहीं बेचे जाएंगे। ये नियम मसाला बनाने वाली कंपनियों, थोक विक्रेताओं, दुकानदारों, ऑनलाइन कारोबार करने वालों, होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग सेवाओं और संस्थानों की रसोई पर भी लागू होंगे।
इन नए नियमों के मुताबिक मसालों का जहां प्रोडक्शन होगा वहां इनकी अच्छी तरह पैकिंग करना होगी और इन्हें सील करना होगा। बिना पैकिंग के मसाला पाउडर बेचने की इजाजत नहीं होगी। मसालों के पैकेट पर मसाले का नाम और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी देना होगी। निर्माता का नाम और पता, FSSAI लाइसेंस नंबर, बैच नंबर और निर्माण या पैकिंग की तारीख की जानकारी भी देना होगी।
इसके अलावा इस्तेमाल की आखिरी तारीख या बेस्ट बिफोर की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। कंपनियां मसालों की शुद्धता, प्राकृतिक गुणों, ऑर्गेनिक होने या स्वास्थ्य लाभ के बारे में भ्रामक दावे भी नहीं कर सकेंगी। मसालों का कारोबार करने वालों के पास काम के अनुसार वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। केवल व्यापार लाइसेंस के आधार पर मसाले बनाने या पीसने की अनुमति नहीं मिलेगी।
FDA की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा में सुधार करना और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि नियमों को लागू करते समय छोटे दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
