लोकल ट्रेनों में मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो या संगीत चलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना

  मध्य रेलवे (CR) और पश्चिम रेलवे (WR) ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो तेज आवाज में मोबाइल चलाकर दूसरे यात्रियों को परेशान करते हैं। इसके तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान बताया गया है। यह कार्रवाई भारतीय रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत की जाएगी जो उपद्रव या यात्रियों को परेशान करने से संबंधित है। सोमवार को रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे बिना ईयरफोन के मोबाइल पर तेज आवाज…

Read More