बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्य रेलवे को कुर्ला-ट्रॉम्बे रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध झोपड़ियों को हटाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने से पहले झोपड़ियों में रहने वालों को नए सिरे से 30 दिन की नोटिस दी जाए। साथ ही, विस्थापन का सामना करने वाले पात्र परिवारों के पुनर्वास के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुर्ला पूर्व के राजीव गांधी नगर में रहने वाले सात…
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