दुष्कर्म के एक मामले में पटना हाईकोर्ट के विवादित फैसले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया और कहा कि फैसले में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना और उसकी छाती को दबाने से “यह स्पष्ट रूप से स्थापित” नहीं होता कि यह दुष्कर्म का प्रयास था। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या…
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