विशेष NIA अदालत ने सोमवार को मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वझे की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने अंटीलिया बम धमकी मामले की जांच के दौरान NIA द्वारा रखी गई स्टेशन डायरी और केस डायरी अभियोजन पक्ष को अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी।
सचिन वझे ने इन दस्तावेजों की मांग करते हुए दलील दी थी कि यदि जांच की निष्पक्षता या जांच अधिकारी की सद्भावना को लेकर कोई संदेह पैदा होता है, तो अदालत इन डायरियों का अवलोकन कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि निष्पक्ष निर्णय के लिए डायरी में दर्ज प्रविष्टियों का समय पर संदर्भ लेना जरूरी और उचित होगा। उन्होंने इसे न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ईमानदार प्रयास बताया था।
NIA ने सचिन वझे की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। इसलिए इस स्तर पर ये डायरियां अदालत में पेश नहीं की जा सकतीं। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल इन डायरियों को तलब नहीं किया जा सकता। हालांकि, जरूरत पड़ने पर उचित समय पर उनसे संबंधित प्रविष्टियां मंगाई जा सकती हैं।
अदालत ने कहा, “केवल इसलिए कि आरोपी इस स्तर पर डायरियां मांग रहा है, उन्हें तलब करना उचित नहीं होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एक बार फिर पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है।”
