महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने वर्ष 2019 के बहुचर्चित चिंचपोकली गोल्ड लूटकांड से जुड़े सभी सात आरोपियों पर से 28 जुलाई 2026 को मकोका हटा दिया है। विशेष न्यायाधीश एन. आर. प्रधान ने अपने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सिद्धनाथ खांडेकर की गवाही और जांच टीम द्वारा दाखिल आधिकारिक आरोपपत्र के बीच मोबाइल सिम कार्ड के स्वामित्व, मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैकिंग और आरोपियों की गिरफ्तारी के क्रम को लेकर गंभीर विरोधाभास हैं। यह मामला (मकोका विशेष केस नंबर- 14/2019) चिंचपोकली रेलवे स्टेशन…
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